Upchunav क्या है, उपचुनाव कैसे होता है, कैसा कराया जाता है,2024

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आज हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे Upchunav Kya Hai और Upchunav Ke Liye Qualification की पूरी जानकारी.

साथ ही हम आपको Upchunav से जुड़े और भी सवालों के जवाब देंगे जैसे की: Upchunav Kaise Hota Hai, Upchunav Kab Hota Hai, Upchunav Kitne Saal Ka Hota Hai इत्यादि की पूरी जानकारी विस्तार में जानेंगे.

Upchunav Kya Hai

उपचुनाव मुख्य चुनाव न होने के कारण किया जाने वाला चुनाव है, जो पद में कार्यरत प्रत्याशी के मरने या उसके इस्तीफा देने पर आयोजित किया जाता है. यह चुनाव पद में रहने वाले प्रत्याशी की कुछ विफलताओं के चलते भी आयोजित किए जाते हैं. जैसे समझाने-बुझाने की स्तिथि खत्म होना, आपराधिक विश्वास बनाए रखने में विफलता आदि.

उदारहण के लिए Member of Parliament और Member of Legislative Assembly का कार्यकाल 5 साल तक का होता है. लेकिन कुछ कारणों के चलते MP और MLA अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते है. इस कारण 5 साल पुरे होने से पहले ही Seat खाली हो जाती है.

इस वजह से कुछ खाली सीटों के लिए मुख्य चुनाव न करके उपचुनाव आयोजित किए जाते है. इसके साथ ही उपचुनाव होने के कुछ और कारण है जैसे कि:

1. जब कोई सांसद या विधायक कार्यकाल खत्म होने से पहले पद से इस्तीफा दे देता है.

2. सांसद या विधायक को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है.

3. पद पर कार्यरत सांसद या विधायक का कार्यकाल पूरा होने से पहले अचानक मृत्यु हो जाना.

4. जब किसी सांसद या विधायक को पार्टी या पद से बर्खास्त कर दिया जाता है.

उपचुनाव किसे कहते हैं

मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति में जिस चुनाव का आयोजन किया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं. जब सांसद या विधायक अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा, अचानक मृत्यु, प्रत्याशी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती तब उपचुनाव आयोजित किया जाता हैं.

उपचुनाव कब होता है

1. अचानक मृत्यु होने पर: किसी भी MP या MLA की कार्यकाल के दौरान अचानक मृत्यु हो जाने पर उपचुनाव आयोजित किया जाता है.

2. Resignation देने पर: सांसद या विधायक द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने पर उपचुनाव करवाया जाता है. दरअसल MLA जब लोक सभा का चुनाव जीतता हैं. तो संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय पर केवल एक पद पर रह सकता है. इस कारण MLA को अपनी विधान सभा सीट से Resignation देना पड़ता है. इस स्तिथि में उपचुनाव किया जाता है.

3. Criminal Conviction होने पर: जब कभी चुने गए प्रत्याशी का किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है. तब प्रतिनिध को पद से बर्खास्त किया जाता है. इस स्तिथि में उपचुनाव आयोजित किया जाता है.

4. Office of Profit: जब कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर होता है. तब निर्वाचन बोर्ड उस सदस्य की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करता है. तो उसे Disqualify कर दिया जाता है. इसके बाद उसकी सीट खाली होने पर उपचुनाव कराये जाते हैं.

भारत के संविधान में Article 102 और 191 के तहत कोई भी MP या MLA किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. क्योंकि इससे वह Financial Benefits लेता हैं.

5. Contest from 2 Constituencies:  MP या MLA का दो जगह से चुनाव लड़ना, उपचुनाव का कारण बनता है. जब कोई सदस्य दो जगह से चुनाव लड़ता है और फिर वह दोनों चुनाव जीत जाता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है. इससे उसकी खाली सीट के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं.

6. Shift in Allegiance: जब कभी कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं. तो इस स्तिथि में उपचुनाव किए जाते हैं.

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