आज हम इस पोस्ट में जानेंगे की Up Rajyapal Kaun Hai, Up Rajyapal Ki Niyukti, उपराज्यपाल की शक्तिया, उपराज्यपाल के कार्य, उपराज्यपाल के निर्णय एवं उपराज्यपाल से सम्बंधित जानकारी आप इस पोस्ट में पढ़ सकते है

Contents
- 1 Up Rajyapal Kaun Hai
- 2 Up Rajyapal Ki Niyukti
- 3 Up Rajyapal Ki Shaktiya
- 4 Up Rajyapal Ke Karya
- 5 उपराज्यपाल के निर्णय
- 6 उपराज्यपाल से सबंधित – FAQs
- 7 उपराज्यपाल की सैलेरी कितनी है.
- 8 उपराज्यपाल का गठन कब हुआ था
- 9 दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे
- 10 उपराज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है
- 11 उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है
Up Rajyapal Kaun Hai
उप-राज्यपाल वह होता है जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संवैधानिक का प्रमुख होता है. भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इन राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है
परन्तु तीन केंद्र शासित राज्य दिल्ली, पुड्डुचेरी और जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह उपराज्याल का पद होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है उप राज्यपाल को अंग्रेजी में लेफटिनेंट गवर्नर या संक्षेप में LG भी बोलते है
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बने है केंद्र शासित प्रेदेशो का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से संचालित किया जाता है देश के सभी 28 राज्यों में राज्यपाल का संचालन होता है परन्तु केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन उपराज्यपाल और प्रशासक (Administrator) द्वारा होता है
Up Rajyapal Ki Niyukti
राज्यों में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रेदेशो में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशो में से तीन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार में उप राज्यपाल का पद है जबकि शेष बचे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन प्रशासक द्वारा संचालित होता है
Up Rajyapal Ki Shaktiya
उप राज्यपालों की शक्तिया इस प्रकार है
- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पंडूचेरी के उपराज्यपाल से अधिक शक्तिया है
- दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते है जैसे सर्वजनिक क्षेत्र, पुलिस, एवं भूमि से जुड़े मामलो को उपराज्यपाल देख सकता है वह अनुछेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश को उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार – विमर्श के बाद लागू कर देता है
- दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम ,1991 और दिल्ली एनसीटी सरकार कामकाज नियम 1993 के तहत और पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल को केवल केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी अधिनियम 1963 के जरिये निर्देशित किया जाता है
- उपराज्यपाल के पास सलाहकारों के एक समूह को नियुक्त करने की शक्ति होती है
- मंत्रियो के बीच मतभेद होने पर उपराज्यपाल इस निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित(refer ) कर सकता है
Up Rajyapal Ke Karya
उपराज्यपाल के कार्य इस प्रकार है
- उपराज्यपाल विधानसभा में अधिवेशन बुलाने, विधानसभा का विघटन और विधानसभा को स्थगित करने का काम करता है
- उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या निलंबित विधेयक पर राज्य विधान सभा को सन्देश सन्देश भेजने का काम रखता है
- विधान सभा में किसी भी बिल को उपराज्यपाल की सहमती के बिना पेश नहीं किया जाता है
- वह बिल कर लगाने, हटाने, कर में छुट देने, वितीय दायित्वों से सम्बंधित कानून में परिवर्तन करने का काम
उपराज्यपाल के निर्णय
उपराज्यपाल कई मामलो में अपने विवेक और शुझ बुझ से निर्णय लेता है जो इस प्रकार है
- जो व्यक्ति विधान सभा से बाहर होते है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कुछ शक्तिया या कार्य दिए जाते है उपराज्यपाल उनमे अपनी सूझ बुझ से निर्णय लेता है या हम यह भी कह सकते है की उपराज्यपाल दिए गए कानूनों के अंतर्गत ही काम करता है
- उपराज्यपाल के सम्मान के अनुसार यदि कोई प्रश्न आता हे की कोई मामला है या नहीं उस स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है
- किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यो को करने के लिए किसी कानून द्वरा उपराज्यपाल की आवश्यकता नहीं होती है पर इन मामलो में उपराज्यपाल का अंतिम निर्णय होता है
- राष्ट्रपति शासन के बाद उपराज्यपाल सरकार का प्रमुख कार्यकर्त्ता बन जाता है उपराज्यपाल के पास सलाहकारों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है जो मंत्री परिषद् के पद पर कार्य करता है
उपराज्यपाल से सबंधित – FAQs
उपराज्यपाल की सैलेरी कितनी है.
उपराज्यपाल की सैलेरी 2 ,25,000 प्रतिमाह है.
उपराज्यपाल का गठन कब हुआ था
उपराज्यपाल का गठन सितंबर 1966 में हुआ था
दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे
दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवनर्र आदित्य नाथ झा थे
उपराज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है
उपराज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की जाती है
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है
उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है
अगर आपको हमारी यह Up Rajyapal Kaun Hai एवं Up Rajyapal Ki Niyukti पोस्ट अच्छी लगी तो इसे शेयर करे एवं इससे जुड़े अन्य पोस्ट भी पढ़े. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप Comment करके पूछ सकते है
Leave a Reply