Nagrikta क्या है – नागरिकता के प्रकार और उसके अधिकार,अर्थ,परिभाषा

आज आप इस पोस्ट में जानेंगे की Nagrikta Kya Hai और Nagrikta Ka Adhikar, नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के कार्य, नागरिकता समाप्ति एवं यदि आप नागरिक बनना चाहते है तो उससे सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी आप इस पोस्ट में पढ़ सकते है.

Nagrikta क्या है – Nagrikta का अधिकार और उसके प्रकार

Nagrikta Ka Arth

Nagrikta का अर्थ यह होता है की विश्व में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का निवासी या नागरिक हो नागरिकता की अवधारणा सार्वभोमिक स्वरूप से ली गयी है नागरिकता वह स्थिति होती है जिसमे व्यक्ति को किसी भी राजनैतिक समुदाय का सदस्य होना पड़ता है.

और उसे सार्वजानिक जीवन में उसका हिस्सा बनना पड़ता है यह वह व्यक्ति होता है जिसे राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है और जो राज्य के प्रति अपनी निष्ठां रखता हो.

दुसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है की वह व्यक्ति जिसे उस नगर या राज्य में राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते है. तथा उस व्यक्ति को जिसे उस राज्य से सम्बंधित सम्पूर्ण अधिकार होते है उसे व्यक्ति को उस नगर या राज्य का नागरिक कहा जाता है.

अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य या किसी भी नगर के विचारात्मक कार्यो में और उसके अधिकारियो के चयन में भागीदार होता है.

Nagrikta Kya Hai

नागरिक समाज का एक सदस्य होता है जो समाज के सभी कामो में सम्मिलित होता है सभी लोगो के बराबर का अधिकार रखता है, इसका मतलब एक राज्य की सम्पूर्ण और विश्वसनीय पूर्ण शक्ति है. एवं नागरिक वह व्यक्ति होता है, जो अपनी शिक्षित बुद्धि को लोगो के हित के लिए इस्तेमाल करता हो.

Nagrikta Ka Adhikar

नागरिकता अधिकार का महत्त्व यह है, की जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है. जो विदेश से आये लोगो पर लागू नहीं होते है. भारत को नागरिको को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग विदेश से आये व्यक्ति नहीं कर सकते है. भारत के नागरिको को कुछ सामाजिक और राजनितिक अधिकार प्राप्त है नागरिकता के कुछ अधिकार इस प्रकार है.

  • नागरिकता में उसे सामुदायिक जीवन में राजनैतिक कामो में भागीदारी लेने का अधिकार प्राप्त होता है.
  • उस व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार होता है.
  • इसे समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है.
  • कानून से सम्बंधित सम्पूर्ण अधिकार उसे प्राप्त होते है.
  • आजादी का अधिकार प्राप्त होता है.
  • समानता का अधिकार.
  • नागरिकता का अधिकार व्यक्ति के जीवन की आजादी और जायदाद की हिफाजत करते है.
  • सामाजिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को शुलभ बनाते है.

Nagrikta Ke Prakar Bataiye

नागरिकता दो तरह की होती है.

जन्मजात नागरिकता: जन्म के आधार पर नागरिकता दो प्रकार की होती है.

  • वंश अथवा रक्त सबंध के आधार पर नागरिकता: वह व्यक्ति जिसे जन्म के साथ नागरिकता दी जाती है वह जन्मजात या रक्त सबंधी नागरिक होता है इस नागरिकता में बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है, जिस राज्य में उसका जन्म हुआ हो जहा उसके माता – पिता रहते हो.
  • जन्मजात का सिधांत: इसमें व्यक्ति या किसी भी बच्चे को वाही की नागरिकता मिलेगी जहा उसने जन्म लिया हो चाहे उसके माता पिता कही के भी रहने वाले हो.

देशीकरण नागरिकता: यह किसी भी देश की प्रक्रिया है जिसमे कोई भी व्यक्ति हो अथवा वह कही का भी निवासी हो या उसका जन्म कही भी हुआ हो वह उस देश की एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है.

उस व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कानून कार्यवाही के तहत उन कागजो की कुछ शर्तो पर विचार करके उन्हें मानना होता है. एवं उस व्यक्ति को उस देश के नियम और कानूनों का भी पालन करना होता है. जिनमे कुछ शर्ते इस प्रकार है.

  • वह व्यक्ति जो किसी और देश की नागरिकता चाहता है उसे अपनी पहले की नागरिकता को समाप्त करना पड़ता है.
  • उस व्यक्ति को नए राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठां की शपथ लेनी पढ़ती है.
  • उस व्यक्ति को नए राज्य से सबंधित सभी कानूनों और उस देश के सविधान का पालन करना होता है.
  • वह व्यक्ति जो उस देश की नागरिकता चाहता है उसे उस देश के सविधान के प्रति अपनी निष्ठां दिखनी होती है.

इन सभी शर्तो का उस व्यक्ति को पालन करना होता है जहाँ का भी वह नागरिक बनना चाहता है. एवं नागरिकता प्राप्त करने के लिए सभी देशो की अलग – अलग प्रक्रिया एवं नियम होते है.

Nagrikta Ki Visheshtaen Or Pravdhan

नागरिकता प्राप्ति की विशेषताए अथवा कुछ प्रावधान इस प्रकार

  • सभी देशो में यह नियम है, की जिस भी देश का वह नागरिक हो या नागरिकता प्राप्त कर चूका हो उसे उस देश में रहने के लिए निवास स्थान दिया जाता है.
  • यदि कोई भी महिला किसी दुसरे देश के परुष से विवाह करले तो उसे उसके पति के देश की नागरिकता मिल जाती है.
  • कई देशो में एसा भी प्रावधान है जिसमे कोई भी व्यक्ति किसी दुसरे देश की सम्पति खरीद लेता है उसे उस देश का नागरिकता मिल जाती है, एसा लैटिन अमेरिका जैसे देशो में होता है.
  • यही किसी राज्य या देश ने युध्द के द्वारा किसी अन्य देश पर विजय प्राप्त करली तो विजय देश को पराजित देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है.
  • यदि कोई व्यक्ति किसी दुसरे देश के बच्चे को गोद लेता है. तो उस बच्चे को उसके माता पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है.

Nagrikta Ki Samapti

नागरिकता समाप्ति के कई कारण होते है जो इस प्रकार है.

  • यदि कोई व्यक्ति अपनी इक्षा से राज्य की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह अपने देश की सरकार की अनुमति लेकर एसा कर सकता है.
  • यदि कोई महिला देश में किसी और व्यक्ति से विवाह कर ले उस स्थिति मेभी उस स्त्री की नागरिकता समाप्त हो जाती है या वह खो देती है.
  • यदि कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बीना किसी दुसरे देश में ज्यादा समय से रह रहा हो उस स्थिति में भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है.
  • देश द्रोह की स्थिति मेभी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है.
नागरिकता से सबंधित – FAQs

Nagrikta Ka Praman Kya Hai

वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हो वे भारत के नागरिक होते है.

Nagrikta Ki Paribhasha

नागरिक समाज का सदस्य है जो समाज के कार्यो से अवगत है और सत्ता के अधीन रह रहे सभी लोगो के बराबर का अधिकार रखता हो.

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