Lokpal क्या है, लोकपाल किसे कहते हैं, शक्तियां, कर्त्तव्य
क्या आप भी Lokpal बनने से जुड़ी जानकारी ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो आप सही जगह हैं. आज मैं आपको इस Article की मदद से बताऊंगा Lokpal Kya Hai और Lokpal Kise Kahate Hain.
इसके साथ ही मैं आपको Lokpal से जुड़े और भी सवालों के जवाब दूंगा जैसे कि: लोकपाल के कार्य, लोकपाल की शक्तियाँ, लोकपाल का कार्यकाल इत्यादि की पूरी जानकारी विस्तार में बताऊंगा.

Lokpal Kya Hai
Lokpal का अर्थ लोगों की रक्षा करना होता है. इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना होता है. लोकपाल का गठन सन् 1967 में हुआ था, जिसकी स्थापना भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए की गई थी.
भारत में लोकपाल विधेयक के दायरे में आने वाले लोग मंत्री, लोक सेवक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, केंद्रीय मंत्री व लोकसभा अध्यक्ष होते हैं.
Lokpal Kise Kahate Hain
लोकपाल भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सरकारी पद है, जो भ्रष्टाचार से लोगों को बचाता है. यह उसपर नियंत्रण बनाए रखता है, भ्रष्टाचारी विरोधी डाल भ्रष्टाचारियों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है इत्यादि. भ्रष्टाचार सभी देशों के लिए एक समस्या बन गया है.
सरकारी पद पर रहते हुए लोग आम जनता को ठगते है. उनसे मनमाना वसूलते हैं. इस तरह की ठगी भ्रष्टाचार में आती है. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी राज्यों में अलग-अलग नियम कानून है.
Lokpal Ke Karya
1. लोकपाल का कार्य जनता की शिकायत सुनना और उनके उचित वितरण करना होता है.
2. किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करता है.
3. लोकपाल के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है.
4. लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है.
5. लोकपाल किसी भी कर्मचारी के द्वारा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच एवं पूछताछ करता है, अगर शिकायत सही नहीं होती तो वो उसे बंद भी कर सकता है.
6. यदि किसी भी जांच के द्वारा कर्मचारी दोषी पाया गया तो वो उसके खिलाफ आचार संहिता के तहत उस पर दंड सुनिश्चित करता है.
7. दोष सिद्ध होने पर लोकपाल उस अधिकारी के लाइसेंस, सरकारी दस्तावेज आदि को रद्द कर सकता है.
Lokpal Ki Shaktiyan
लोकपाल में CBI को सही दिशा देने की शक्ति होती है. यदि सरकार द्वारा CBI को कोई मामला भेजा गया है तो इस मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की सहमति के बिना भेजा नहीं जा सकता है. लोकपाल के पास किसी भी मामले से संबंधित शिकायत पर पूछताछ करने की शक्ति होती है.
लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के माध्यम से आई Property, आय, कोई भी कीमती सामान जब्त करने की शक्ति होती है. लोकपाल के पास पहले के मामले से जुड़ी जांच के रिकॉर्ड को नष्ट करने की या उसे रोकने की शक्ति होती है.
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लोकपाल अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है.
सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है.
My Advice: इस Article में मैंने आपको लोकपाल की शक्तियां, स्थापना कब हुई, कार्य का हिंदी इत्यादि जैसे Important सवाल के जवाब दिए हैं, जो अक्सर Competitive Exams में 5 से 10 Marks के आते हैं. इसलिए इस Article को ध्यान से पढ़ें और आपके Notes में इन सवालों को जोड़ना न भूलें.
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